पटनाः लॉकडाउन और कोरोना काल में बिहार सरकार (Bihar Government) कई कामों को ऑनलाइन शुरू कर लोगों को सुविधाएं दे रही है. बिहार सरकार की ओर से अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Character Certificate) को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर बैठे ही आप इसे बनवा सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं.


कैसे करना होगा आवेदन?


कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा. (https://serviceonline.bihar.gov.in/) इस लिंक पर जाकर गृह विभाग की सेवाओं पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म में सभी डिटेल्स को भरना होगा. भरने के बाद इसे ऑनलाइन ही जमा भी किया जा सकेगा. इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस आवेदन करने वाले के घर जाएगी और फिर सत्यापन करेगी. ईमेल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा.


कितना दिन लगेगा समय?


बता दें कि अब तक लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने थाने का चक्कर लगाते थे. कई बार तो लोगों की शिकायत होती थी कि महीनों दौड़ने के बाद भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है. इन तमाम शिकायतों के बाद ही बिहार सरकार की ओर से यह पहल की गई है. अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मात्र 14 से 15 दिनों के अंदर प्राप्त किया जा सकता है. वह भी ऑनलाइन और घर बैठे. इस सुविधा से अब लोग थाने का चक्कर लगाने से बच जाएंगे.


नहीं होनी चाहिए गलती


कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अप्लाई के समय आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में कहीं किसी प्रकार की गलती ना हो. ऑनलाइन आवेदन के समय अगर गलती नहीं हुई तब ही यह 14 से 15 दिनों के अंदर मेल पर आ पाएगा. आप अपने आवेदन की स्थिति आरटीपीएस (RTPS) साइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं. कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.


बताया जाता है कि चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन व्यवस्था की मॉनिटरिंग आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी कर सकेंगे. अगर सर्विस प्लस पोर्टल में कोई आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र के आईजी और डीआईजी तक चली जाएगी. ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनआईसी यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से सर्विस प्लस पोर्टल का निर्माण किया गया है.



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