Bihar News: नए BNS कानून के तहत छपरा कोर्ट ने डेढ़ महीने में निपटाया हत्या का केस, 5 सितंबर को आएगा फैसला
New BNS Law: नए क्रिमिनल कानून के तहत यह देश का ये पहला मामला है, जिसमें सारण व्यवहार न्यायालय कोर्ट में आरोपियों को डेढ़ महीने के अंदर सजा सुनाई जाएगी. पांच सितंबर को फैसला आएगा.
Sentenced The Accused Under New BNS Law: देश में पहला राज्य बिहार का छपरा है, जहां नए BNS भारतीय दण्ड सहिता कानून के तहत कार्रवाई की गई है. सारण छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जज पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट ने नए भारतीय संहिता कानून के तहत कार्यवाही की गई है. जिला एवम सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने छपरा के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपियों को दोषी करार दिया है. बताया जाता हैं कि नए कानून के तहत यह देश का पहला मामला है, जिसमें सारण व्यवहार न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया है. पांच सितंबर को व्यवहार न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट फैसला सुनाएगी.
सवा महीने में कोर्ट ने आरोपियों को सज़ा सुनाई
छपरा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में जिला जज और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने त्वरित मामले की सुनवाई शुरू करते हुए देश का पहला बिहार के सारण की घटना होगी जिसमें पुलिस ने कोर्ट को चार्जशीट सौंपा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने इस घटना में आरोपियों को दोषी पाया हैं अब पांच सितंबर को अदालत सजा सुनाएगी.
छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 133/24 के तहत 17.07.2024 को धारा 103(1)/109/(1)/329(4)/3(5) B.N.S में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिला एवम सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने इन इन धाराओं में दोषी पाया हैं मर्डर के लिए दोषी पाया गया है 103 (1) में दोषी करार, 109(1) अटेम्ट टू मर्डर, 329(4) हाउस ब्रेकिंग
क्या कहते हैं अभियोजन पक्ष के वकील
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ बेजोड़ ने बताया कि व्यवहार न्यायालय छपरा में जिला एवम सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट में मैंने इस केस का ट्रायल करवाया है. अपने देख रेख में घटना हैं 16.07.2024 की मध्य रात्रि दो बजे की सुनिका हैं सोभा देवी मृतक हैं तारकेश्वर सिंह चांदनी कुमारी. आभा कुमारी जख्मी हैं. सोभा देवी मुदालय हैं. रौशन कुमार उर्फ सुधांशु कुमार दूसरे हैं. अंकित कुमार सुचिका के घर में चढ़ कर रात्रि दो बजे सोए हुए अवस्था में चाकु मार कर निर्मम हत्या कर दी. मैंने फांसी की मांग की है, दोषी पाया गया है.
क्या कहते हैं सारण के पुलिस अधीक्षक?
इस पूरे मामले पर सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बताया कि नए क़ानून के तहत यह पहला मामला है जिसमें समय से पहले अनुसंधान की कार्रवाई पूरी की गई है. अनुसंधान किया गया और आज देश का पहला राज्य बिहार छपरा बनने जा रहा हैं, जिसमें पुलिस के प्रयास और कोर्ट के प्रयास से आरोपियों को दोषी पाया गया है. हम लोगों को भी काफी खुशी है और अपराधियों के लिए एक मैसेज है कि पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए.
बता दें कि बिहार के सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में तिहरे हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक की पहल से काफ़ी तेजी से कांड के अभियुक्तों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के नेतृत्व में तेजी से अनुसंधान की कार्रवाई की गई. 14 दिनों में अनुसंधान की कार्रवाई को पूरी की गई है. 17 जुलाई को सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में एक तरफा प्यार में एक परिवार के तीन सदस्यों की चाकू मार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.
ये भी पढ़ेंः Bihar News: पटना में मंत्री अशोक चौधरी को बताया गया 'रावण', पोस्टर लगाकर की गई बर्खास्तगी की मांग