पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) की ऐसी कई योजना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बिहार सरकार छात्रों, बच्चियों, महिलाओं के लिए अलग-अलग कई योजनाओं को चला रही है. आज हम आपको बिहार सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं. इस योजना का नाम है 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना' (Divyangjan Empowerment Student Scheme). इस योजना के बारे में आईपीआरडी (IPRD) भी प्रचार प्रसार कर रहा है. गुरुवार को इसके बारे में ट्विटर से जानकारी शेयर की गई.


दो लाख रुपये होना चाहिए अधितकम आय


दरअसल, समाज कल्याण विभाग की ओर से यह योजना चलाई जा रही है. इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए उम्र 18 से 60 वर्ष एवं पारिवारिक आय की सीमा अधिकतम दो लाख रुपये तक ही होना चाहिए. वहीं विशेष विद्यालय में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा छह से 18 वर्ष एवं पारिवारिक आय अधिकतम दो लाख रुपये तक ही होना चाहिए.






इसके अलावा पांच वर्ष से अधिक आयु के लिए दिव्यांग लाभार्थी, जिनकी दिव्यांगता 40 फीसद से अधिक हो उन्हें नियमानुकूल कृत्रिम अंग, बैटरी चलित ट्राइसाइकिल एवं व्हीलचेयर निश्शुल्क प्रदान किए जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर जानकारी लेकर अप्लाई भी कर सकते हैं. इस योजना के बारे में उन लाभार्थियों को बता भी सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है और वो इस दायरे में आते हों.


जानकारी के लिए लिंक देखें- https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/


फोन नंबर- 0612-2200125 (कार्यालय की अवधि- सुबह के 9.30 बजे से शाम के छह बजे तक)


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