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बिहार: चेक और ड्राफ्ट से पेमेंट करने वाले मुखिया पर होगी कार्रवाई, मंत्री सम्राट चौधरी ने जारी किया आदेश

विभाग ने पत्र के माध्यम से सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के पासबुक की करंट स्टेटस की प्रति प्राप्त करते हुए अपने स्तर से जांच करें. जांच के बाद दोषी मुखिया के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करें. 

पटना: बिहार के सभी पंचायतों के मुखिया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेमेंट करने के लिए पीएमएफएस प्रणाली का इस्तेमाल ना करके अब भी चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद जो मुखिया पीएमएफएस प्रणाली का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. 

पीएमएफएस के माध्यम से करना है लेन-देन 

बिहार सरकार के पंचायती राज्य विभाग की ओर से मंगलवार को एक पत्र जारी किया गया है. विभागीय पत्र में कहा गया है, " पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को दी गई टाइड और अनटाइड अनुदानों की राशि का लेन-देन पीएमएफएस के माध्यम से करना है. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्र के जरिए समय-समय पर दिया गया है."

विभागीय पत्र में कहा गया, " 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई टाइड और अनटाइड अनुदानों की राशि के खर्च की समीक्षा के क्रम में यह पता चल रहा है कि अभी भी कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा राशि का लेन-देन चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जा रहा है, जो कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है."

एफआईआर कर कार्रवाई करने का दिया आदेश

ऐसे में विभाग ने पत्र के माध्यम से सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के पासबुक की करंट स्टेटस की प्रति प्राप्त करते हुए अपने स्तर से जांच करें. जांच के बाद जिन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2021 के बाद भी चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की राशि का व्यय किया है, वैसे ग्राम पंचायतों के मुखिया और पंचायत सचिव के विरूद्ध एफआईआर कराते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करें. 

क्या है पीएमएफएस? 

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली है. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एनपीसीआई के माध्यम से आधार आधारित और गैर-आधार आधारित दोनों बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत सब्सिडी के ई-भुगतान के लिए एक प्लेटफार्म है. इसी प्लेटफॉर्म पर मुखियों को पमेंट करने का निर्देश दिया गया है.

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