बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता विरोधी दल राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है. सोमवार को सदन में सत्र के दौरान राहुल गांधी के द्वारा हिन्दुओं को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर हिंदूवादी नेता देवयांशु किशोर ने परिवाद दायर किया है. कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2024 मुकर्रर की है.
राहुल गांधी पर हुआ परिवाद दायर
ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356(1) के तहत दर्ज कराया गया है. मामले में परिवादी हिंदूवादी नेता और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के देवयांशु किशोर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता विरोधी दल राहुल गांधी के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था. उन्होंने अपने बयान से देश भर के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया है. इस दौरान में उन्होंने हिंदुओ को हिंसक बताया है.
इसी बयान को लेकर हमलोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं. इससे आहत होकर कोर्ट में परिवाद को दायर किया है, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार किया है. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की है.
परिवादी के वकील ने क्या कहा?
वहीं, पूरे प्रकरण को लेकर परिवादी के अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कल संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उनके द्वारा हिंदू धर्म को हिंसक बताया गया था. जिससे आहत होकर परिवादी देवयांशु किशोर के ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है. अब कोर्ट इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई करेगा.
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