पटना: देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और खतरे की आशंका को देखते हुए बिहार में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना को लेकर पूरे राज्य में विशेष अलर्ट जारी रहेगा. इस दौरान मास्क जांच अभियान को भी तेज किया जाएगा. सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अपने जिलों में मास्को को लेकर वाहन और दुकानों पर विशेष अभियान चलाएं. बिना मास्क के वाहन चलाने वाले बस टेंपो कार बाइक और उन में सवारी करने वाले यात्रियों की जांच करें और बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्यवाही की जाए.तो आज से मास्क नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं है. आज से पुलिस प्रशासन का मास्क सर्चिंग अभियान शुरू हो जाएगा. अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 50 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले से हीं तय है लेकिन एक बार से ज्यादा बिना मास्क पहने पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत यानि लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर सकती है, साथ ही आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है.केस दर्ज होने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है. जिस वेंडर जोन में लोग मास्क नहीं पहनेंगे, उसे तीन दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा. कार,बस ऑटो या ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी होगा. बिना मास्क लगाए कार, बाइक, ट्रक, साइकिल,ऑटो, ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए तो वाहन भी जब्त कर ली जाएगी. साथ हीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाने का आदेश दिया गया है. मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरुरी है.
एयरपोर्ट पर मास्क को प्रभावी बनाने के लिए एयरपोर्ट निदेशक को लगातार माइकिंग कराने और शत- प्रतिशत मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.
बिहार : राज्य में कोरोना को लेकर 15 दिनों का विशेष एलर्ट,मास्क नही पहनने पर होगी ये कार्रवाई
रजनी शर्मा
Updated at:
01 Jan 1970 05:30 AM (IST)
पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 50 रुपए जुर्माना देना होगा लेकिन एक बार से ज्यादा बिना मास्क पहने पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत यानि लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर सकती है
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