Bihar Corona Guidelines: बिहार में घटते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार ने दी राहत, जानिए क्या मिली छूट
बिहार सरकार ने रविवार को स्कूल दोबारा खोलने और रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ ही कई प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया.
Bihar Covid-19 Guideline: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने रविवार को स्कूल दोबारा खोलने और रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ ही अन्य कई प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई संकट प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसला लिया गया.
राज्य में हटाया गया नाइट कर्फ्यू
संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सोमवार से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी जबकि नौवीं कक्षा से लेकर ऊपर की कक्षाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चैतन्य प्रसाद ने बताया कि गत छह जनवरी से लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी हटाया जा रहा है जो रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू था. सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और स्विमिंग पूल को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी.
शादी-विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं 200 लोग
आपको बता दें कि दुकानों को भी रात आठ बजे बंद किए जाने के नियम से छूट दी गई है. हालांकि, सभी प्रतिष्ठानों को कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. इसके साथ ही शादी और अंत्येष्टि में भी 50 के बजाय 200 तक लोग शामिल होने की छूट दी गई है. ये दिशा-निर्देश सात फरवरी से प्रभावी होंगे जो कि 13 फरवरी तक जारी रहेंगे और इसके बाद दोबारा कोविड हालात की समीक्षा की जाएगी.
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