Bihar Corona Guidelines 2022: शादी करने वालों के लिए नहीं है परेशानी की बात, बस जान लें ये नियम, पढ़ें महत्वपूर्ण बातें
Corona Guidelines: यह तय था कि मंगलवार की शाम नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं. इससे पहले लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं शादी पर पूरी तरह से रोक ना लग जाए.
Corona Guidelines Bihar: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख बिहार में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मंगलवार की देर शाम एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बिहार में अब छह जनवरी से 21 जनवरी तक नई गाइडलाइन जारी रहेगी. हालांकि मंगलवार की बैठक को लेकर लोगों की नजर इस पर टिकी थी कि आखिर बिहार सरकार (Bihar Government) शादी को लेकर किस तरह की पाबंदी लगाने वाली है.
दरअसल, जनवरी में खरमास के बाद लग्न शुरू हो जाएगा. कई लोगों ने होटलों ने में बुकिंग तक करा ली है. ऐसे में लोगों को इस बात का भी डर था कि कहीं इसपर पूरी तरह से रोक ना लग जाए. हालांकि बैठक के बाद साफ हो गया कि शर्त के साथ शादी की जा सकती है. अगर आप 21 जनवरी के पहले शादी करने वाले हैं तो सिर्फ 50 लोगों की अनुमति होगी. इसमें वर और वधु पक्ष को मिलाकर 50 की संख्या रखी गई है. कई अन्य क्षेत्रों में भी सरकार की ओर से सख्ती लगा दी गई है.
एक नजर में जान लें बैठक की महत्वपूर्ण बातें
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
- रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.
- क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
- क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
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