Bihar Corona Guidelines: आज से नाइट कर्फ्यू, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद, घर से निकलने से पहले जान लें नियम
आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी प्रदेश की सभी दुकानें.21 जनवरी से पहले शादी करने वाले हैं तो 50 लोगों की ही अनुमति, श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे 20 लोग.
पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज से नई गाइडलाइंस जारी रहेगी. नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ कई नियमों में बदलाव किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में की गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले आज से लागू होंगे. राज्य में आज यानी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. नाइट कर्फ्यू के अलावा राज्य के सभी जिम, मॉल, मंदिर और पार्क आदि को भी बंद कर दिया गया है.
50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. वहीं, इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है.
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शादी में सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति
इसके साथ ही सरकार ने शादी और श्राद्ध को लेकर भी सख्ती बरती है. अगर आप 21 जनवरी से पहले शादी करने वाले हैं तो सिर्फ 50 लोगों की अनुमति होगी. इसमें वर और वधु पक्ष को मिलाकर 50 की संख्या रखी गई है. वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
एक नजर में जान लें बैठक की महत्वपूर्ण बातें
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
- रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.
- क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
- क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
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