(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bihar Corona Update: बिहार के इन जिलों में लगभग खत्म हुआ कोरोना, यहां देखें- अपने जिले का हाल
कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए ही बिहार सरकार ने अनलॉक के फैसले को जारी रखा है. 16 जून से 22 जून तक अनलॉक लागू किया गया है. इस दौरान सभी दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी.
पटना: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य राज्यों समेत बिहार की भी स्थिति बदतर हो गई थी. कोरोना से मरने वालों की संख्या डरा रही थी. संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था. तकरीबन एक महीने तक राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार काबू में आ गई. लॉकडाउन में कोरोना मरीजों का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरा, ऐसे में 8 जून से कुछ छूट के साथ राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
24 घंटे में 370 नए मरीज
बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 370 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3990 रह गई है. राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, वहां बीते कई दिनों से 10 से भी कम मरीज मिल रहे हैं.
#BiharFightsCorona
— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) June 16, 2021
Update of the day.
➡️ 370 more #COVID19 +ve cases have been reported so far on 15th June.
➡️Taking total count of Active cases in Bihar to 3990.
The break up is follows.#BiharHealthDept #COVID_19 pic.twitter.com/CJqDnJubBx
आंकड़ों को देखें तो अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली और पश्चिमी चंपारण में कोरोना के 10 से कम एक्टिव मरीज हैं.
बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए ही बिहार सरकार ने अनलॉक के फैसले को जारी रखा है. 16 जून से 22 जून तक अनलॉक लागू किया गया है. इस दौरान ये नियम कानून लागू रहेंगे -
1. सभी दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी.
2. नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
3. जुलाई से पहले समीक्षा के बाद ही शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे.
4. ऑनलाइन पढ़ने-पढ़ाने का काम जारी रहेगा. दिन भर गाड़ियों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.
5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी मुसाफिरों को इजाजत होगी, कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी.
6. रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी सेवा की अनुमति रहेगी.
7. सभी कार्यालय 50 फीसद हाजिरी के साथ खोले जाएंगे.
8. दफ्तर शाम 5 बजे तक ही खुले रह सकते हैं. शादी-श्राद्ध में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
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