Bihar Coronavirus Guidelines: आज से स्कूल-कॉलेज बंद, सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक, जानें पूरी गाइडलाइन
School-Colleges Closed: अब बच्चों की पढ़ाई के लिए 21 जनवरी तक फिलहाल ऑनलाइन क्लास ही एक मात्र विकल्प है. कई अन्य क्षेत्रों में भी 21 जनवरी तक के लिए सख्ती बरती गई है.
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Coronavirus News: बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अब 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसकी जगह अब ऑनलाइन क्लास (Online Class) का संचालन होगा. पहले से जारी आदेश में आठवीं तक के स्कूल को बंद किया गया था. वहीं, क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने का निर्देश था.
हालांकि कार्यालय खोले जाएंगे लेकिन उसके लिए भी नियम और शर्तें हैं. गुरुवार को विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोले जाएंगे. गुरुवार की शाम बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी (Amir Subhani) ने यह निर्देश जारी किया है. वहीं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही काम करना होगा. इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. हालांकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी.
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बिहार में 21 तक है गाइडलाइन
बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख छह जनवरी से 21 जनवरी तक गाइडलाइन जारी की गई है. रात के दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा मंदिरों को बंद कर दिया गया है.
देख लें एक नजर में गाइडलाइन
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
- रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से बंद. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
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