Bihar Education Department Instructions To DM: बिहार शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने शुक्रवार (23 अगस्त) को सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों के आवागमन के संबंध में निर्देश जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को विद्यालय आने जाने में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है. नाव के समय पर उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में शिक्षक और कर्मियों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. 


गंगा में डूब गए थे बीपीएससी शिक्षक


दरअसल विभाग ने ये निर्दोश शुक्रवार को पटना में एक बीपीएससी शिक्षक के स्कूल जाने दौरान नदी में डूब जाने के बाद जारी किया है. शिक्षक के नदी में डूबने का कारण नाव की कमी और स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी ही बताई गई थी. शिक्षक जल्दबाजी में नाव पर चढ़ने के दौरान ही फिलस गए थे और नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी. अन्य शिक्षकों का आरोप है कि मौके पर मौजूद नाविकों ने भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आया और तमाम जिलों के डीएम को नाव उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी कर दिया. 






विभाग ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और कर्मियों के विद्यालय आवागमन के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए हैं. 


1. जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी/ बच्चे अपने विद्यालय नदी पार कर आते जाते है, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाए.


2. नाव पर लाइफ जाकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाय, ताकि प्रत्येक सवारी लाइफ जाकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे. गोताखोर की व्यवस्था भी रहे. लाइफ जाकेट का क्रय जिला प्रशासन के जरिए किया जाए.


3. विद्यालय जाने और लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाए, ताकि शिक्षक/कर्मी / बच्चे नाव पर सवार होकर ससमय विद्यालय पहुंच सके और घर जा सकें.


4. इस पर होने वाले व्यय आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए किया जाएगा. आवश्यकता अनुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जाएगी. यह मात्र अगस्त और सितम्बर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा. 


5. कतिपय कारणों से अगर ऐसे शिक्षक/ कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते है तो तदनुरूप विलम्ब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी, जिनमें एक घंटे से ज्यादा विलम्ब नहीं हो. उपरोक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. 


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