बिहारः पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर विभाग सख्त, पढ़ें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा
बिना अनुमति के निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे. इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. निजी स्कूल संबंधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
पटनाः बिहार में कक्षा एक से आठवीं तक के निजी प्रारंभिक विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. जारी किए गए निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर 2021 के पहले तक ऐसे विद्यालयों को अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना अनुमति के अब ऐसे निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे. इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है.
पहले से अनुमित पाए गए विद्यालयों को अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट
शिक्षा विभाग के e-sambandhan या edu-online bihar.gov.in निजी स्कूल संबंधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन के बाद अपटेड की स्थिति क्या है यह भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत पहले से अनुमति पाए विद्यालयों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा. यह काम 30 सितंबर तक पूरा करना होगा.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से साफ कहा है कि 31 दिसंबर से पहले सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति संबंधी क्यूआर कोड का प्रमाणपत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति प्राप्त करनी है.
दरअसल, सरकार ने संबंधन से जुड़ी ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया है. जिनके ऑफलाइन आवेदन लंबित पड़े हुए हैं उनको भी ऑनलाइन आवेदन ई संबंधन पोर्टल के जरिए करना है. इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
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