पटना: नियोजित शिक्षकों (Niyojit Shikshak) के लिए शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने सक्षमता परीक्षा (Competency Test) लेने का फैसला किया है. इस परीक्षा में पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी. परीक्षा में सफल होने पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. परमानेंट नौकरी हो जाएगी, लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी. अब इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में नाराजगी है.
परीक्षा में पास होने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे
सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मेवारी सौंपी गई है. पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे. 26 फरवरी को होनी वाली पहली सक्षमता परीक्षा एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएंगी, जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं या फिर 3 से कम चरणों में बैठते हैं या 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद पास नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी.
1 फरवरी से आवेदन शुरू
बता दें कि बीते गुरुवार (1 फरवरी) से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है. राज्य में लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों की संख्या है. सालों से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे. इसे देखते हुए सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. सीएम नीतीश कुमार भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कह चुके हैं. वहीं, इस सक्षमता परीक्षा में तीन बार पास नहीं होने वाले शिक्षकों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था. इसमे पांच सदस्य रहे. इस कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बनाया गया. अब केके पाठक के निर्णय का नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं.
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