नई दिल्ली: बिहार चुनाव के एलान के साथ ही कोरोना काल में चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोरोना वायरस से संक्रमित ऐसे मरीज़ जो क्वॉरन्टीन में होंगे उन्हें मतदान के आखिरी घंटे में वोट देने की सुविधा मिलेगी. नामांकन में उम्मीदवारों के साथ सिर्फ दो लोग और दो गाड़ियों की ही इजाज़त होगी. इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे.


दिशानिर्देशों के मुताबिक इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का ध्यान रखना होगा. पूरे चुनाव प्रकिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा.


उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाज़त होगी. यानी उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ अपने अलावा 4 लोगों को साथ ले जा सकेगा. इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ दो लोग और दो गाड़ियों को ही ले जाने की इजाज़त होगी. इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी. रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप रखना ज़रूरी होगा.


कोरोना पॉज़िटिव मतदान के अंतिम घंटे में दे सकेंगे वोट
पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी मतदान के दिन, लेकिन कोरोना पॉज़िटिव जो क्वॉरन्टी में हैं, उन्हें मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोट देने की सुविधा होगी और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे, ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके. अगर किसी मतदाता का टेम्प्रेचर स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होता है, तो ऐसे मतदाता को सर्टीफिकेट दिया जाएगा और मतदान के आखिरी घंटे में मत देने के लिये बुलाया जाएगा. यही नहीं कोरोना पॉज़िटिव और संदिग्ध मतदाता को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलट की सुविधा भी प्रदान की है.


चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा. चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों और पोलकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स मिलेगा. मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर और ईवीएम का बटन दबाने से पहले सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स दिया जाएगा.


पोस्टल बैलट की सुविधा में 4 कैटेगरी के मतदाता
चुनाव में पोस्टल बैलट की सुविधा 4 कैटेगरी के लोगों को मिलेगी. पहला, दिव्यांग मतदाता, दूसरा, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, तीसरा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता और चौथा, कोरोना पॉज़िटिव और कोरोना संदिग्थ को पोस्टल बैलट से वोट देने की सुविधा होगी. हाल में नियमो में बदलाव के जरिये चुनाव आयोग ने कोरोना के मरीजों को पोस्टल बैलट की सुविधा देने वालों में जोड़ा है.


मतगणना की व्यवस्था
मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग टेबल की इजाज़त नहीं होगी. एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है.