Bihar News: आईएएस संजीव हंस और RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक्शन शुरू, जानें क्या है मामला
IAS Sanjeev Hans and Gulab Yadav Case: मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है. पटना के महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका था. अब कोर्ट का आदेश आया है.
पटना: बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव (RJD Gulab Yadav) पर एक्शन शुरू हो गया है. पटना पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज किया है.
दानापुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने शनिवार को दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. पटना महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रहने के बाद नवंबर 2021 में पीड़िता द्वारा दायर याचिका के आलोक में अदालत का यह आदेश आया है.
पटना एसएसपी ने क्या कहा?
इस मामला में मंगलवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मीडिया को कहा कि महिला ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर ने उनके साथ दुष्कर्म किया है. एक संतान भी हुआ. कोर्ट ने कोई एफआईआर का आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. इसके बाद हमलोगों ने जांच की. हमलोगों ने महिला का बयान लिया जो औरंगाबाद की रहने वाली है.
महिला ने जहां जहां का साक्ष्य दिया, जिस होटल की बात कही थी वहां वहां हमलोग गए और जांच की. दिल्ली, पुणे और इलाहाबाद टीम गई थी जांच के लिए. जून में ही हमलोगों ने जांच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी. अभी तक हमलोगों को कोर्ट की ओर से एफआईआर को या किसी तरह का आदेश नहीं मिला है. इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया. इस बाद अब यह खबर आई है कि कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है. हालांकि अब तक हम लोगों के पास कोई इसकी जानकारी या आदेश नहीं है.
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