मोतिहारी: बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला आपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से आदेश जारी करते हुए आपदा राहत कार्यों में लापरवाह संग्रामपुर अंचलाधिकारी सुरेश पासवान को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है. साथ ही अंचलाधिकारी का कार्य संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को 24 घंटे के भीतर प्रभार सौंपकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग में योगदान का निर्देश दिया है.


जारी आदेश में कहा गया है कि संग्रामपुर अंचलाधिकारी सुरेश पासवान ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच ससमय सामुदायिक रसोई संचालन के साथ सूखा राशन पैकेट और नाव परिचालन में भारी लापरवाही बरती है. इससे आमजन में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई. बीते चार सितंबर को अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान अंचलाधिकारी के कार्यकलापों पर जिलाधिकारी ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया था.


संग्रामपुर बीडीओ को दी गई जिम्मेदारी


बताया जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमों का उल्लंघन किया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि अंचलाधिकारी सुरेश पासवान को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी (संग्रामपुर) को 24 घंटे के अंदर अपना प्रभार सौंपते हुए जिला आपदा प्रबंधन शाखा (पूर्वी चंपारण) में योगदान देंगे.


वहीं संग्रामपुर बीडीओ को अंचलाधिकारी के रूप में वित्तीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए बिहार कोषागार नियमावली 2011 के नियम 84 के तहत वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है. साथ ही सीओ सुरेश पासवान को निर्देश दिया है कि वह 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें. डीएम ने अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सीओ सुरेश पासवान द्वारा बाढ़ के दौरान बरती गई लापरवाही के विरुद्ध ‘प्रपत्र क’ गठित करें.


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