बिहार: आज से छठी से आठवीं तक के बच्चे जाएंगे स्कूल, मास्क पहनना होगा अनिवार्य
गाइडलाइन के अनुसार पहले दिन 50 फीसदी बच्चों की उपस्थिति होंगे. वहीं, शेष 50 फीसदी बच्चों को दूसरे दिन स्कूल बुलाने का आदेश दिया गया है. वहीं, स्कूल में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है.
पटना: बिहार में छठी से आठवीं क्लास तक के बच्चों के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं. कोरोना काल में लगभग 10 महीने से बंद स्कूल चार जनवरी से नवमीं से लेकर बारहवीं तक के बच्चों के लिए पहले ही खोल दिए गए थे. अब आज से बिहार के सभी स्कूलों में कक्षा छठी से आठवीं तक की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी.
जीविका दीदी बांटेंगी मास्क
गौरतलब है कि बीते दिनों स्कूल खोलने के संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सूबे के सभी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि 29 जनवरी, 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मध्य विद्यालयों को खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया है. आठ फरवरी से छठी से आठवीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू हो रही है. ऐसे में बच्चों को भी मास्क लगाकर आना होगा. बच्चों को सोशल डिस्टेसिंग के साथ पढ़ाई करवाने का भी निर्देश दिया गया था.
50 फीसदी अटेंडेंस पर संचालित होंगी कक्षाएं
गाइडलाइन के अनुसार पहले दिन 50 फीसदी बच्चों की उपस्थिति होंगे. वहीं, शेष 50 फीसदी बच्चों को दूसरे दिन स्कूल बुलाने का आदेश दिया गया है. सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे. वहीं, सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को 2 मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से किया जाना है.
थर्मल स्क्रीनिंग होगा अनिवार्य
स्कूल बसों में बैठने के पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है. अगर किसी बच्चे का तापमान अधिक रहा तो उसे बस स्टॉप से ही वापस घर भेज दिया जाएगा. प्राइवेट स्कूलों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है.
विद्यालय को खोलने के पूर्व की तैयारी
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय में साफ सफाई की सुविधा, डिजीटल थर्मामीटर, सेनेटाईजर, साबुन की व्यवस्था संबंधित विद्यालय/विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा की जानी है. विद्यालय के परिवहन व्यवस्था के शुरू किए जाने से पहले विद्यालय द्वारा उनका सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य किया गया है.
गाइडलाईन के अनुसार विद्यार्थियों को कम-से-कम छह फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. अगर विद्यालय में एक सीट का बेंच-डेस्क हो तो इसे भी छ: फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी
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