Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Yojana: बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार दे रही रोजगार ऋण, जानें कैसे करें आवेदन
Alpsankhyak Rojgar : बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक को रोजगार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए हम आपको पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं.
Rojgar Loan : बिहार में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण पर सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों से काफी ध्यान दिया है. खास तौर पर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पलायन कर मजदूर बिहार पहुंचे हैं ऐसे में सरकार ने इस योजना का विस्तार करने का काफी प्रयास किया है. अगर आप बिहार में रहते हैं और अगर अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट या जैन आदी से आते हैं. तब आप भी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभार्थी बन सकते हैं.
आपको बता दें कि इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पांच लाख तक का लोन मिलता है. इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी. हम आपको इस योजना की पात्रता, जरुरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं.
आवेदक की पात्रता
-बिहार का स्थाई निवासी होना
-अल्पसंख्यक समुदाय से होना
-आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना
-सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था का कर्मचारी नहीं होना
-परिवार की वार्षीक आय चार लाख या उससे कम होना
आवेदन के लिए दस्तावेज
-आवेदक का आधार कार्ड
-आवेदक का राशन कार्ड
-आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
-आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
-आवेदक का आय प्रमाण पत्र
-आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
-आवेदक का मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
-आप अपने नजदीक के बैंक शाखा से संपर्क करें
-बैंक शाखा से अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन लें
-आवेदन पत्र में मांगी गई हर जानकारी भरें
-आवेदन के साथ जरुरी हर दस्तावेज की कापी लगाएं
-आवेदन बैंक को जमा करें
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