Teacher Transfer Policy Amended: बिहार में राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. स्थानांतरण पर रोक लगने से जो शिक्षक मायूस थे, अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने शिक्षक के स्थानांतरण नीति (Teacher Transfer Policy) में संशोधन कर दिया है. शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो शिक्षक चाहते हैं उनका स्थानांतरण हो वो आवेदन दे सकते हैं. यानी अब बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, लेकिन जबरन नहीं. अब केवल उन्हीं का ट्रांसफर होगा जो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं.  


1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करें आवेदन


शिक्षा विभाग का आदेश है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं. वह 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं. हालांकि बुधवार को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया था कि जो भी शिक्षक हैं अब वो उसी जगह पर पढ़ाएंगे, लेकिन अब नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है.


सरकार के पत्र के मुताबिक अब शिक्षक अपने मन मुताबिक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन शिक्षकों को लगता है कि उन्हें ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं है. वह नियमित तौर पर अभी जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ सकेंगे. नीतीश कुमार का यह फैसला शिक्षकों के हित में सकारात्मक नजर आ रहा है. 


सरकार ने बदला अपना निर्णय


दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार सरकार ने बिहार शिक्षक तबादला नीति को लेकर बड़ा निर्णय लिया था. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि तबादला नीति से कुछ शिक्षक संघ नाखुश हैं. इस वजह से सरकार ने इसे फिलहाल टालने का फैसला लिया है. हालांकि अब कुछ शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय को बदलते हुए उन शिक्षकों को राहत दी है, जो ट्रांसफर चाहते हैं. 


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