Diwali 2024: पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में नहीं जलेंगे इस बार दिवाली के पटाखे, क्या मिले हैं निर्देश? जानें
Diwali Firecrackers: प्रदूषण को देखते हुए कई जिलों में पटाखों पर रोक लगा दी गई है. जबकि अन्य जिलों में सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया है.
Diwali Firecrackers Ban In Bihar: दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने वाले होशियार हो जाएं. जिला प्रशासन ने प्रदूषण युक्त, ध्वनि युक्त एवं हानिकारक पटाखे जलाने पर पूरी तरह इस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया है. राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में किसी भी तरह का पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे, जबकि अन्य जिलों में शाम 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक केवल हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे ही जलाए जाएंगे, जो आवाज नहीं करते हों और ऊपर जाकर लाइट जलती हो. ऐसे ही पटाखे जलाने आदेश दिया गया है.
बिहार के कई जिलों में पटाखों पर बैन
बिहार सरकार ने तमाम नागरिकों के लिए अति आवश्यक सूचना जारी की है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जरिए रिट याचिका संख्या 728 /015 में 29 अक्टूबर 2021 के एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( N.G.T)प्रधान पीठ नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 249/20 के पारित आदेश के 1 दिसंबर 2020 के आलोक में राज्य के चार नगर निगम क्षेत्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब रहा. हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) बहुत खराब रहा था और प्रदूषण का आंकड़ा काफी खराब आंकी गई थी. इसके कारण इन चार जिलों में किसी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णत प्रतिबंध किया गया है.
प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सिर्फ हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे का उपयोग मात्र 8 बजे से 10 बजे रात तक का आदेश जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन ने पटाखे बिक्री पर शख्स में निर्देश जारी किया है, जिसमें डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखों के बिक्री पर रोक लगाए एवं धावा दल को सक्रिय रखें. दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं से कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.
पटनासिटी में पटाखे के थोक विक्रेता क्या करेंगे?
बता दें कि पटनासिटी अनुमंडल स्थित खाजेकलां और चौक थाना अंतर्गत के करीब 100 से अधिक पटाखे की थोक दुकान हर वर्ष सजती है और पूरे बिहार में यहां से पटाखे सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन इस बार जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है. अब देखना होगा कि पटनासिटी में पटाखे की बिक्री किस तरह की जाती है. दरअसल पटनासिटी में तकरीबन डेढ़ सौ से अधिक पटाखे के थोक विक्रेता हैं, लेकिन मात्र तीन विक्रेता के पास ही बिक्री के लिए लाइसेंस मिले हुए हैं. वह भी अब तक रिन्यूअल नहीं किए गए हैं.