Bihar Government Jobs: बिहार सरकार खत्म करने जा रही इन शिक्षकों की नौकरी, जानें किन शर्तों पर बचेगी, पूरी जानकारी
Bihar Untrained Teachers Job: बिहार शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी हो गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
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पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) नए साल में कुछ शिक्षकों की नौकरियां छीनने जा रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग (Education Department) की ओर से निर्देश भी जारी हो गया है. यह निर्देश अप्रशिक्षित शिक्षकों (Bihar Untrained Teachers) के लिए है जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण नहीं लिया है. इनकी नौकरी पर अब खतरा है. कुछ शर्तें हैं उसे पूरा करने पर ही नौकरी बची रहेगी. यहां पढ़िए एक-एक जानकारी.
सेवा में बने रहेंगे ये शिक्षक
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है. हालांकि कुछ शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी. वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो. ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण पूरा होने की तारीख से नवनियुक्त माना जाएगा. सेवा भी उसी तारीख से मान्य होगी. इनके प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी.
ये भी बचे रहेंगे
इसके अलावा वैसे शिक्षक भी सेवा में बचे रहेंगे जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग (एनआईओएस) या एससीईआरटी से सम्बद्ध होकर प्रशिक्षणचर्या पूर्ण कर पास हुए हैं, लेकिन इंटर में 50 फीसदी अंक प्राप्त नहीं कर पाने के कारण उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है वो भी सेवा में बने रहेंगे.
इनकी जाएगी नौकरी
वैसे शिक्षक जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग (एनआईओएस) या एससीईआरटी से प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है या फेल हुए हैं या फिर इंटरमीडिएट में 50 फीसद नंबर नहीं होने के चलते प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके हैं वे अयोग्य माने जाएंगे. इनकी नौकरी चली जाएगी.
वहीं, ऐसे शिक्षक जिनके लिए 31 मार्च 2019 तक परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है उनकी नौकरी भी खत्म होगी. वैसे शिक्षक जिन्होंने इग्नू की ओर से आयोजित डीपीई का दो वर्षीय प्रशिक्षण लिया हो पर छह महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कर सके हैं वो भी सेवा में बने रहेंगे. हालांकि उन्हें विभाग की ओर से आयोजित छह महीने के ब्रिज कोर्स में पास होना होगा. ब्रिज कोर्स में फेल शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी जाएगी.
हालांकि छह महीने के ब्रिज कोर्स नहीं करने वाले सेवामुक्त शिक्षकों को मौका दिया जाएगा. वे इस कोर्स को पास करने के बाद पुनर्नियुक्त किए जाएंगे लेकिन उन्हें हटाई गई अवधि का पैसा नहीं दिया जाएगा.
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