बिहार में सरकारी अफसर से लेकर क्लर्क तक को जमा करना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा
अब आईएएस-आईपीएस अफसरों के बाद ग्रेड ए से लेकर सी तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल एवं अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
पटना: नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए फरमान जारी किया है.अब आईएएस-आईपीएस अफसरों के बाद ग्रेड ए से लेकर सी तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल एवं अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों और राज्य सरकार एवं उनके अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसायटी के समूह क,ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चल एवं अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किया जाना है. पिछले साल में चल एवं अचल संपत्ति का विवरण जिस प्रपत्र में दिया गया था उसी प्रपत्र में इस साल भी देना है. यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं वन सेवा के पदाधिकारी संपत्ति विवरण 15 फरवरी 2021 तक दे सकते हैं वहीं राज्य सरकार एवं उनके अधीन सभी उपक्रमों में कार्यरत कर्मी अपनी संपत्ति का विवरण 15 फरवरी 2021 तक अपने निकासी एवं पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति की विवरणी 31 मार्च 2021 तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाना है.