बिहार सरकार ने प्राइवेट एंबुलेंस का किराया किया 'फिक्स', देखें- किस वाहन के लगेंगे कितने पैसे?
निजी एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार की ओर से सभी प्रकार के एंबुलेंस का किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है. वहीं, फिक्स रेट से अधिक पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है.
पटना: कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच लगातार राज्य भर से एंबुलेंस चालकों के मनमानी की खबरें सामने आ रही हैं. खास कर प्राइवेट एंबुलेंस चालक आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं. वे मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसे वसूल रहे हैं और मजबूरन परिजन पैसे दे भी रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार ने अब निजी एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला लिया है.
सरकार ने तय किया किराया
बिहार सरकार की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के निजी एंबुलेंस का किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है. वहीं, फिक्स रेट से अधिक पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है. निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा, बिहार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, " सरकार को सूचना मिली है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एंबुलेंस चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीज के परिजनों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है."
निदेशालय की ओर से कहा गया, " एंबुलेंस का दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा समीक्षा के बाद राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है. इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे. वहीं, आदेश का उल्लंघन किए जाने पर बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सरकार की ओर से तय की गई रेट की लिस्ट इस प्रकार है-
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