Bihar Government Scheme: 'बाल सहायता योजना' से हर महीने दिए जा रहे इतने रुपये, आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें और दस्तावेज देखें
30 मई 2021 को बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो समाज कल्याण विभाग या जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
Mukhyamantri Bal Sahayata Yojna 2021: बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही है. इसी में से एक है ‘बाल सहायता योजना’ (Bal Sahayata Yojana) जिसके बारे में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्वीट कर जानकारी दी थी. इस योजना के तहत वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और कोरोना से अनाथ हुए हैं तो उनके परवरिश के लिए हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. इस योजना का नाम दिया गया था ‘बाल सहायता योजना.’ जानें इस योजना से जुड़ी जरूरी बातें और जरूरी दस्तावेज.
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
30 मई 2021 को बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक और आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु या फिर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है. ऐसे सभी बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन
वहीं दूसरी ओर अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं उनके देखरेख के लिए बाल गृह की मदद ली जाएगी. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो समाज कल्याण विभाग या जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
देख लें जरूरी दस्तावेज
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- उम्र 18 वर्ष या फिर इससे कम होनी चाहिए.
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
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