Bihar News: बिहार सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है. अब एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है. अवैध खनन में शामिल वाहनों पर 10 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाने की घोषणा की है. मंगलवार (15 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है. 


ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना


अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, "मंत्रिमंडल ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के मकसद से जुर्माना राशि बढ़ाने के राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अवैध खनन से प्राप्त सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर पर जुर्माना 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है."


मिट्टी हटाने वाली मशीनों पर 10 लाख तक जुर्माना


उन्होंने कहा, "डंपर और ट्रक के लिए जुर्माना राशि छह लाख रुपये से बढ़कर आठ लाख रुपये कर दी गई है, जबकि मिट्टी हटाने वाली मशीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना राशि लोगों को अवैध खनन गतिविधियों से दूर रखने के लिए बढ़ाई गई है. यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त होगा."


एस सिद्धार्थ ने कहा, "खनन सामग्री का परिवहन करने वाले सभी पंजीकृत वाहनों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें लाल रंग का कोड इस्तेमाल करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सामग्री ढकी हुई है. अनुपालन न करने पर नये नियमों में उल्लिखित अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा."


आज खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री करेंगे बड़ी घोषणा


उधर दूसरी ओर बिहार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा आज (16 अक्टूबर) पीसी करने वाले हैं. कहा गया है कि विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की जाएगी. देखना होगा कि विजय कुमार सिन्हा खनन विभाग से जुड़ी क्या बड़ी घोषणा करते हैं.


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