Bihar Panchayat Election: ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर इतने लाख का मुआवजा देगी सरकार, घायलों को मिलेगी ये राशि
कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर 30 लाख और घायल होने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा.
पटना: बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होना है. चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों का आने वाले कुछ दिनों में घोषणा कर सकती है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को आयोजित नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की अगर कोरोना संक्रमण या किसी हिंसक हमले मौत होती है या वो घायल होते हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव की तरह ही मुआवजा दिया जाएगा.
मृतकों के परिजनों को दी जाएगी ये राशि
कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मौत होने पर 30 लाख और घायल होने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा. पंचायत चुनाव समेत कुल 35 एजेंडों पर बैठक में मुहर लगी है. इसमें उद्योग, परिवहन, गृह समेत अन्य विभागों के एजेंडे शामिल हैं.
बैठक में जिन एजेंडों पर मुहर लगी है, उनमें से मुख्य एजेंडे ये हैं -
1. विधि विभाग की ओर से भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत की गई है.
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 4626.18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है.
3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 स्थायी पदों की स्वीकृति दी गयी है.
4. गृह विभाग की ओर से बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना और 218 पद के सृजन को स्वीकृति दी गयी है.
5. गोपालगंज में एथनॉल इकाई खोलने के लिए 13325.00 लाख की पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमति दी गयी है.
6. परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति के विलंब शुल्क में कटौती की गई है.
7. पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हजार रुपए की राशि की स्वीकृत की गई है.
8. खान भूतत्व विभाग की ओर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार किया गया. 31 मार्च तक समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया गया.