पटनाः बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा एलान किया. श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना के कारण पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों को बिहार में नौकरी दी जाएगी. मजदूरों की कुशलता को देखते हुए दस लाख रुपये उद्योग लगाने के लिए लोन के रूप में जाएगी. इसमें पांच लाख रुपये का अनुदान है और बाकी का पैसा 84 किस्तों में जमा करना होगा.


जानकारी के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर
 
14 लाख 87 हजार मजदूरों के खाते में तीन-तीन हजार रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार गारंटी की सुविधा मिलेगा. श्रमिकों का डाटा तैयार किया जा रहा है. जो लोग बिहार में काम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है. प्रवासी श्रमिक टोल फ्री नंबर नंबर 18003456138 पर जानकारी ले सकते हैं. 

रोजगार के लिए की जा रही है व्यवस्था


श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना के समय दूसरे राज्य से बिहार आने वाले  मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है. सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है. इसके तहत लाभ दिया जाएगा. मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मजदूरों को 24 घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. पंचायत स्तर पर मैपिंग की जा रही है.
 


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