बिहार: सरकार आज पटना हाईकोर्ट में जमा करेगी एफिडेविट, ऑक्सीजन सप्लाई की देगी जानकारी
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एसकुमार की खंडपीठ ने ऑक्सिजन सप्लाई और सरकार के इंतजामात को लेकर बिहार सरकार को कोर्ट में एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया. ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान सरकार एफिडेविट जमा करेगी.
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पटना: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े मामले में शिवानी कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एसकुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की. बिहार सरकार की तरफ से गुरुवार को कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता विकास सिंह अपीयर हुए. ये वही वकील हैं, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख चुके हैं.
सरकार हाईकोर्ट में जमा करेगी एफिडेविट
कोरोना मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एसकुमार की खंडपीठ ने ऑक्सिजन सप्लाई और सरकार के इंतजामात को लेकर बिहार सरकार को कोर्ट में एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया. आज इस मामले में फिर सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी, जिसमें सरकार एफिडेविट जमा करेगी. सुनवाई से पहले फिर बेंच बदल गया है. आज चीफ जस्टिस संजय करोल के साथ जस्टिस शिवाजी पांडे होंगे.
कोर्ट ने लगाई थी सरकार को फटकार
मालूम हो कि चार मई की सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाने के बाद कल कोर्ट बड़ा आदेश सुनाने सकती थी. लेकिन अहम सुनवाई से पहले जजों की बेंच बदल दी गई थी. वहीं, आज फिर बेंच में परिवर्तन किया गया है.
गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी थी. सरकार की तरफ से जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बताया गया था कि राज्य में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है.
इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि बार-बार कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप दी जानी चाहिए. इतना कहकर कर कोर्ट ने सुनवाई 6 मई तक टाल दी थी.
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