पटना: बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब अगर किसी के घर या गोदाम सेे अवैध शराब की बरामदगी होगी तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसकी नीलामी की जाएगी. बता दें कि गुरुवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और आईजी ने विधि व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम एसएसपी और एसपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं.


कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश


शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम और एसपी को शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर किसी मकान और गोदाम से शराब जब्त की जाती है, तो उस मकान या गोदाम को भी नीलाम किया जाएगा. उन्होंने सभी डीएम और एसपी को सख्ती से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है.


डीएम से मांगी रिपोर्ट


बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने जब्त वाहनों की जिलावार समीक्षा करते हुए पाया कि वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी आई है. ऐसे में उन्होंने सभी डीएम को पिछले दो महीने में नीलामी की गई वाहनों की अनुमंडलवार समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही थानावार/ उत्पाद विभाग द्वारा जब्त वाहनों की जानकारी और उसकी नीलामी के बारे में भी समीक्षा करने को कहा है.


छापेमारी अभियान चलाने का दिया निर्देश


प्रमंडलीय आयुक्त ने शराबबंदी अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिस छापेमारी अभियान तेज करने और दोषी को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए थानावार रात्रि गश्ती तेज करने और डीएसपी को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. गश्ती के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया है.


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