Bihar Govt Yojana: दिव्यांग बेटे-बेटियों की शादी के लिए लाखों रुपये देती है बिहार सरकार, ऐसे उठा सकते हैं लाभ
Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar: बिहार सरकार सूबे की जनता के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है जिससे खास कर गरीब वर्गों को लाभ मिले. दिव्यांग बेटे और बेटियों के विवाह के लिए सरकार राशि प्रदान करती है.
पटना: बिहार सरकार गरीब गुरबत जनता के लिए सूबे में कई सारी योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं के अंतर्गत एक ऐसी योजना है जिसके तहत बिहार सरकार दिव्यांग बेटे और बेटियों की शादी के लिए पैसे देती है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है. यदि आपके घर में भी कोई निशक्त बेटा या बेटी है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद बिहार सरकार से आपको एक लाख रुपये की राशि विवाह के लिए प्राप्त हो सकती है.
लाभुक की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्ते हैं जिसमें सबसे पहले तो आवेदन करने वाले बिहार के स्थायी निवासी हों या सूबे में कम से कम 10 साल से रह रहे हों. इसके अलावा निशक्त वर या वधू की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा होनी चाहिए. लड़के की उम्र 21 तो लड़की की 18 या इससे अधिक होनी चाहिए. इन सारी चीजों के साथ ही आप विवाह कराने के लिए मान्य होंगे. बिहार सरकार किसी भी दिव्यांगजन की शादी के लिए ये सारी चीजें बारीकी से जांच करती है उसके बाद ही प्रक्रिय़ा आगे बढ़ेगी. इन सब के लिए प्रॉपर कागजात होने चाहिए जिसे प्रूफ के तौर पर आप दे सकें.
कैसे मिलेगी राशि
सरकार दिव्यांगजनों के विवाह के लिए एक लाख रुपये की राशि देती है. इस योजना की राशि निशक्त वर और निशक्त वधु के खाते में ही जमा की जाती है. दोनों के पैन नंबर से लिंक्ड अकाउंट होने चाहिए. वर और वधु दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में वधु के खाते में ये राशि जमा होगी. यह अनुदान तीन साल की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा.
कहां करें आवेदन
समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जाता है. इसके लिए आप बिहार सरकार की इस योजना के साईट पर जाकर जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी दे सकते हैं. वर या वधु अपने गृह जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन दे सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 6122506088 पर कॉल कर सकते हैं.