पटना : चारा घोटाले मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज (शुक्रवार) झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. बताते चलें कि इस मामले में लालू यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है. लालू यादव ने आज ही सजा काट लेने के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी है.



हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता है. इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं.



ऐसे में आज (शुक्रवार) लालू यादव को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे. उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं. 4 मामले में सजा सुनाई गई है इनमें तीन में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है एक मामले में अभी भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.



लालू की सुनवाई पर सीबीआई का अड़ंगा



आज लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है इस बीच सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट में कल (गुरुवार) एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद की तबीयत स्थिर है और फोन प्रकरण में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, उन्होंने जेल मैन्यूअल का उलंघन किया है ऐसे में उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज देना चाहिए. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई लालू के प्रकरण का मुद्दा अदालत में उठा चुकी है. बताते चलें कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में सजा कि आधी अवधि जेल में काटने,बढ़ती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है. लालू के अधिवक्ता की माने तो दुमका कोषागार मामले में उन्होंने 42 माह 19 दिन लालू ने जेल में बिताए हैं जबकि सीबीआई का दावा है कि दुमका मामले में लालू प्रसाद सिर्फ 34 महीने हीं जेल में रहे हैं ऐसे में उनकी आधी सजा पूरी नहीं होती है,