पटना: कुछ ही दिनों में साल 2020 खत्म होना वाला है. ऐसे में बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने साल 2021 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में विभिन्न पर्व और अवसरों पर कार्यपालक आदेश के तहत सरकारी छुट्टी की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार साल 2021 में 39 दिनों का अवकाश मिलेगा.
इन अवकाशों में 15 दिन कार्यपालक आदेश से अवकाश दिए गए हैं. जबकि 20 दिनों में किसी भी तीन अवकाश की तिथियों का उपयोग ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश के रूप में किए जा सकेंगे. 21 दिनों को राज्य में एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है. ये अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वत: लागू होंगे.
इस साल रविवार होने की वजह से सरकारीकर्मियों को महावीर जयंती की छुट्टी का फायदा नहीं मिल पाएगा. वहीं, सचिवालयकर्मियों को संत रविदास जयंती और चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज को सामान्य अवकाश का फायदा नहीं होगा क्योंकि सचिवालय मुख्यालय में शनिवार व रविवार को पहले से ही अवकाश रहता है.
इनके अतिरिक्त एक दिन बैंक खाता की वार्षिक बंदी को लेकर एक अप्रैल को एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है. 15 सामान्य अवकाश की तिथियों में गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस (20 जनवरी), बसंत पंचमी (16 फरवरी), संत रविदास जयंती (27 फरवरी), महाशिवरात्रि (11 मार्च), शब ए बारात (29 मार्च), सम्राट अशोक अष्टमी (20 अप्रैल), वीर कुंवर सिंह जयंती (23 अप्रैल), महावीर जयंती (25 अप्रैल), जानकी नवमी (20 मई), बुद्ध पूर्णिमा (26 मई), कबीर जयंती (24 जून), चेहल्लूम ( 28 सितंबर), दुर्गापूजा (सप्तमी) (12 अक्टूबर), हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस (19 अक्टूबर) एवं चित्रगुप्त पूजा/ भाई दूज (06 नवंबर) शामिल हैं.
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