Neeraj Kumar On Waqf Board: देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर एक बार फिर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने गुरुवार (29 अगस्त) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब कौन लोग किस रूप से बोलते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस देश का संविधान वक्फ बोर्ड की भी इजाजत देता है. इस तरह जेडीयू ने अपने बयान के जरिए बार-बार इस बात की हिदायत दी है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन तमाम बारिकियों के देखने और समझने के बाद ही किया जाए. 


संविधान में धार्मिक न्यास बोर्ड की भी इजाजत 


जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि देश के संविधान के तहत कार्यकारी आदेश से विभिन्न संस्थाएं चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग हो, वक्फ बोर्ड हो राज्य के अंदर में संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो यह तमाम धार्मिक न्यास बोर्ड हो यह तमाम विहित अधिकार के तहत सरकार को प्रदत्त है. उसके तहत यह अधिकार प्राप्त है. कौन क्या कहता है? ये पता नहीं, लेकिन संविधान संस्कृत शिक्षा बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड की भी इजाजत देता है. 


जेडीयू प्रवक्ता ने केंद्र को क्या दी थी सलाह?


बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने पहले भी अपने एक बयान में कहा था कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी प्रारूप बनाएगी, उसमें बिहार में इस संबंध में किए गए कार्यों का अवलोकन जरूर करेगी. नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पूरे अवलोकन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों को दी है, यहां अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए बिहार सरकार मल्टीपर्पज बिल्डिंग बना रही है, जिसमें छात्रावास और मार्केट होंगे. ये पूरी तरीके से आम लोगों के लिए होगा. वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के साथ हुई मुलाकात में साफ कहा था कि वो मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे. 


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