Bihar: पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायक की नौकरी 60 साल तक पक्की, मिलेंगी ये सुविधाएं
साठ वर्ष की आयु तक नौकरी करने के साथ ही कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, कृतित्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है.
पटना: बिहार के पंचायती राज विभाग में कार्यपालक सहायक की नौकरी कर रहे कर्मचारियों की नौकरी साठ साल की आयु तक पक्की हो गई है. पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे 80 प्रतिशत आबादी के लिए चिंता करते रहते हैं.
नौकरी के साथ ही मिलेंगी अन्य सुविधाएं
बिहार के सभी पंचायतों में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस काउंटर) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कार्यरत कार्यपालक सहायक को प्रत्येक पंचायत में कार्य करना पर रहा है, परंतु उन लोगों को बार-बार संविदा विस्तार की जरूरत पड़ती थी. ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अब निर्णय लिया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिलाधिकारी द्वारा जिन-जिन पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है, यह अपने 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे.
साठ वर्ष की आयु तक नौकरी करने के साथ ही कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, कृतित्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि, जिन लोगों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से की गई है आगे उन पर भी विभाग द्वारा विचार किया जाएगा.
पंचायत सरकार भवन में बैंक शाखा
बता दें कि बुधवार को मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया था कि बिहार के 8067 पंचायत में से 3200 से अधिक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 1425 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. पंचायती राज विभाग ने आमजन की सहूलियत को देखते हुए पंचायत सरकार भवन में बैंक शाखा/ बैंकिंग आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया था कि नए पंचायत सरकार भवन के ढांचे में कुछ बदलाव भी किया जाएगा.
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