बिहार: जज पिटाई मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, गृह सचिव समेत चार अधिकारियों को नोटिस जारी, 29 नवंबर को होगी सुनवाई
इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मधुबनी ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट में पत्र भेज कर शिकायत की है. इसी पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है. मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी.
पटना: बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट में गुरुवार को दिनदहाड़े घोघरडीहा थाना के प्रभारी गोपाल कृष्णा और एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने एडीजे प्रथम अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) को पीट दिया. घटना दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है. दोनों पुलिसकर्मियों ने जज को उनके केबिन में पिस्टल तान कर पीटा. वहीं, उनके साथ गाली गलौज भी की. अब कोर्ट के अंदर जज पिटाई के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. दिनदहाड़े जज की पिटाई का मामला पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) पहुंच गया है.
गृह सचिव समेत चार अधिकारियों को नोटिस
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी और मधुबनी एसपी को नोटिस जारी किया है. वहीं, इस मामले में 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा गया है. बता दें कि इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मधुबनी ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट में पत्र भेज कर शिकायत की है. इसी पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है. अब 29 नवंबर को अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई होगी.
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि घोघरडीहा थाना प्रभारी को एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने झंझारपुर कोर्ट (Jhanjharpur Court) में हाजिर होने के लिए कहा था. गुरुवार को वे इसलिए वहां पहुंचे थे. लेकिन अचानक जज के साथ गाली गलौज और मारपीट की है. कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बलराम साहू और अरुण कुमार झा ने इस पूरे मामले में कहा कि अचानक दोनों पुलिस कर्मी कोर्ट में बने कार्यालय वाले कक्ष में घुसे और एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के साथ गाली-गलौज करने लगे.
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