Journalist Samman Pension Scheme: बिहार सरकार कई तरह की जनकल्याणकारी योजाएं लागू कर चुकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बिहार में पत्रकारों को सम्मान और सुरक्षा की खातिर एक खास योजना का ऐलान किया है. इसके लिए बिहार सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (Journalist Samman Pension Scheme) की शुरुआत की है. इससे पहले प्रदेश में बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन भी सरकार दे रही है. दरअसल काफी वक्त से बिहार के पत्रकारों में पेंशन की मांग थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है. इस योजना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे पत्रकार जो टीवी, प्रिंट या फिर वेब पत्रकारिता में सक्रिय रहे हों, इस पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे. आज आपको बिहार सरकार की इस खास योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे.
Mukhyamantri Patrakar Samman Pension Yojana के लाभ
- इस योजना के जरिए राज्य के पत्रकारों को अब मासिक पेंशन दी जाएगी.
- योजना के तहत पत्रकारों को 6 हजार हर महीने भत्ते के रूप में मिलेंगे.
- इस योजना का लाभ सभी अखबार एजेंसी, टीवी जनर्लिस्ट के तौर पर काम करने वाले सभी पत्रकारों को मिलेगा.
पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- योजना का लाभ उस पत्रकार को मिलेगा जिसने 20 साल तक इस क्षेत्र में काम किया हो और वो कोई पेंशन ना लेता हो.
- लाभार्थी के पास पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है.
- इसके साथ ही पत्रकार की उम्र 60 साल या उससे उपर होनी चाहिए.
- वहीं पत्रकार की मृत्यु के बाद योजना का लाभ उनके परिवार को मिलेगा.
कैसे करें योजना के लिए आवेदन ?
- इसके लिए सबसे पहले आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और योजना का फार्म डाउनलोड करें.
- इसके बाद फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें. आपको पूरा फार्म साफ अक्षरों में भरना है.
- फिर आखिर में संपादक / प्रबंधक / व्यवस्थापक से अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर सील लगवा लें.
- इसके बाद फार्म के साथ सभी जरूरी कागज लगा दें
- इसके बाद फार्म को अपने जिले के जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दें.