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बिहार सरकार की घटी आमदनी! रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी को क्यों अनिवार्य किया गया, किसे हुआ फायदा
बिहार में अब दादा परदादा या पुश्तैनी जमीन को सीधे नहीं बेचा जा सकता है. ऐसी जमीन बेचने से पहले उसकी जमाबंदी जरूरी है. आप तभी बेच सकते हैं जब आपके पास उस जमीन की जमाबंदी होगी या जमीन आपके नाम पर होगी.
बिहार में जमीन रजिस्ट्री नियमों में बड़े बदलाव के बाद हड़बड़ी मच गई है. नए नियम के मुताबिक अब असल मालिक ही अपनी जमीन बेच सकता है. कोई भी उत्तराधिकारी या शेयरहोल्डर जमीन नहीं बेच सकता है. यानी कि
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