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Supreme Court Decision: NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के नेताओं की राय जानिए

NEET Paper Leak: नीट मामले पर कोर्ट के फैसले का सभी पार्टियों ने सम्मान किया है. हालांकि आरजेडी प्रवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए  इसे सरकार की नाकामी बताई है. 

Bihar Leaders On Supreme Court Decision: नीट पेपर लीक मामले पर कोर्ट का फैसला शुक्रवार (2 अगस्त) को आ गया है. मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब दोबारा नीट की परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार यह ध्यान रखें की लापरवाही नहीं हो. अदालत के इस फैसले पर बिहार की विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सभी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है. हालांकि आरजेडी प्रवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए  इसे सरकार की नाकामी बताया है. 

मृत्युंजय तिवारी ने साधा सरकार निशाना

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय  तिवारी ने कहा कि नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि  दोबारा परीक्षा नहीं होंगे. लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार यह ध्यान रखे कि लापरवाही नहीं हो, लेकिन लापरवाही तो हुई है. यह सरकार की नाकामी है उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि 24-25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिदायत दिया है कि सरकार को कि आगे से इसका ख्याल रखा जाए आगे  से इस तरह की गड़बड़ियां नहीं हो. यह तो सरकार की जवाबदेही है. 

जेडीयू ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?

वहीं सुप्रीम कोर्ट के नीट परीक्षा को दोबारा नहीं कराने के आदेश पर बिहार सरकार के जेडीयू कोटे के मंत्री मदन साहनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, वह सर्वमान्य है सभी को मानना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीट परीक्षा को दुवारा नहीं कराने के आदेश पर बिहार सरकार के जेडीयू कोटेआदेश आया है उस पर पूरी जानकारी नहीं . वहीं इस फैसले पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीट परीक्षा पर जिस तरह से बिहार में सब कुछ हुआ है, उसको लेकर तो बिहार सरकार ने कानून बनाया है. देश में पहला ऐसा राज्य है, जहां परीक्षा को लेकर कड़ा कानून बनाया गया  और इसमें सजा का बहुत बड़ा प्रावधान दिया गया है. इस पर फाइनेंशियल पेनल्टी भी बड़ी लगाई गई है.

'छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार संकल्पित'

वहीं नीट परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि परीक्षा छात्रों के विश्वास पर होती है और इस विश्वास को हमारी सरकार कभी टूटने नहीं देगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं . सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीट की परीक्षा फिर से नहीं होगी. साथ ही साथ सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि मंत्रालय के नामित समिति उन सभी बिंदुओं पर विचार करें जो इस बार की परीक्षा में गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्पित है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो. 

नीट मामले पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

बता दें कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा विवादों के घेरे में थी. पेपर लीक की बात सामने आई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. अब कोर्ट ने कहा है कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्मैटिक नहीं है. पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है. हम नीट यूजी के दोबारा एग्जाम की मांग को खारिज करते हैं. साथ ही कोर्ट ने एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखते हुए इस इस तरह की लापरवाही से बचने की हिदायत दी है. ताकि नीट परीक्षा  में आगे से कोई गड़बड़ी या विवाद ना हो. 

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी पर भड़के थे गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव ने दिया साथ, कहा- 'सरकार का खिलौना बनी हुई है ED'

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