Bihar News: शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल? शराबबंदी कानून को लेकर बदलाव की तैयारी! क्या है CM नीतीश का फॉर्मूला?
Change in Prohibition Law Bihar: नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत दी जा सकती है. इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है.
पटनाः बिहार में बीजेपी (BJP) और जेडीयू (JDU) के बीच जुबानी जंग जारी है. बिहार के नालंदा में बीते कुछ दिनों में कई लोगों की जहरीली शराब (Poisonous Wine) से मौत हो गई जिसके बाद फिर शराबबंदी कानून को लेकर बवाल मच गया. इस बीच सूत्रों की मानें तो बिहार में अब शराबबंदी कानून को लेकर तैयारी की जा रही है. नए संशोधन में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत दी जा सकती है. अब सवाल है कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का फॉर्मूला क्या होगा?
तैयार हो चुका है संशोधन प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, न्यायालय में मद्य निषेध से जुड़े लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. हालांकि शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की तरह ही सख्त कार्रवाई होगी. राज्य में शराबबंदी कानून लागू रहेगा. संशोधन के बाद न्यायालयों में लंबित आवेदनों का दबाव कम होगा तो बड़े शराब माफिया और तस्करों के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी हो सकेगी.
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किस तरह की मिल सकती है छूट?
- यह नियम भी हो सकता है कि शराब के धंधे में पकड़ी गई गाड़ियों को पेनाल्टी देकर छोड़ दिया जाए.
- शराब से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था की जा सकती है.
- बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है.
- नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसले लेकर छोड़ सकेंगे.
- रिपीटेड जुर्म करने वालों को जेल भेजे जाने का भी प्रावधान का प्रस्ताव हो सकता है.
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