Bihar Lockdown-4 Guidelines: लॉकडाउन-4 में व्यापार सहित इन क्षेत्रों में मिलेगी छूट, जानें- सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस
Bihar Lockdown-4 Guidelines: लॉकडाउन की घोषणा के बाद अधिकारियों ने पीसी कर लॉकडाउन-4 के लिए किए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दीं. मिली जानकारी अनुसार सूबे के सभी सरकारी कार्यालय अब 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे.
पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बावजूद बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाए रखने का फैसला लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर राज्य में आठ जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें."
इन क्षेत्रों ने मिलेगी छूट
लॉकडाउन की घोषणा के बाद अधिकारियों ने पीसी कर लॉकडाउन-4 के लिए किए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दीं. मिली जानकारी अनुसार सूबे के सभी सरकारी कार्यालय अब 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे. जरूरी सामानों की दुकानें अब सुबह छह बजे से दो बजे तक खुलेंगीं. दुकानों या प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. अन्यथा दुकान को सील कर दिया जाएगा. जरूरी सामानों के अलावा अन्य सभी सामानों की दुकानें अल्टरनेट दिनों में खुलेंगी. किस दिन कौन सी दुकान खुलनी है, इसका निर्णय जिलाधिकारी लेंगे.
डीएम लगा सकेंगे अतिरिक्त प्रतिबंध
मालूम हो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक सुबह 6 से 10:00 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी. मगर दो जून से दोपहर 2:00 बजे तक दुकानें खुली रह सकेंगीं. इसके अलावा सभी प्रतिबंध पहले की ही तरह लागू रहेंगे. शादी-विवाह समेत अन्य कार्यक्रमों में कोई छूट नहीं दी गई है. हालांकि, सभी जिलाधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वे स्थिति को देखते हुए जिले में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं. लेकिन सरकार की ओर से तय प्रतिबंध हटाने का उन्हें अधिकार नहीं है.
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