Bihar Lockdown: कैमूर में नौ दुकानों को किया गया सील, नियमों का उल्लंघन कर बेच रहे थे सामान
कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन सभी को करना है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है. इस अवधि में सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामानों के ही दुकानों को खोलने की छूट दी गई है.
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कैमूर: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है. जरूरी सामान की दुकानों को केवल सुबह सात से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है. नियमों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है. इसी क्रम में रविवार को बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले नौ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने उनकी दुकानों को सील कर दिया और साथ ही उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी.
शटर आधी खोलकर ग्राहकों को दे रहे सामान
दरअसल, कार्यपालक पदाधिकारी मोहनिया और अंचलाधिकारी मोहनिया रविवार को लॉकडाउन का जायजा लेने सड़क पर उतरे थे. इस दौरान उन्होंने देखा कि नौ गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुईं थीं. कई दुकानदार दुकानों की शटर आधी खोलकर ग्राहकों को धड़ल्ले से सामानों दे रहे थे. ये देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.
मोहनिया शहर के जिन नौ दुकानों को सील किया गया है, उसमें कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन सहित कुल 9 दुकानें शामिल हैं. इधर, अन्य दुकानदारों को जैसे ही प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी मिली वे आननफानन दुकान बंद कर भाग खड़े हुए. इस कार्रवाई के संबंध में अंचलाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिला थी कि कई गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुई हैं. सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और कुल 9 दुकानों को सील किया गया.
वहीं, कार्यपालक पदाधिकारी मोहनिया संजय उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन सभी को करना है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है. इस अवधि में सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामानों के दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. इसके अलावा जिन्होंने ने भी अपनी दुकानें खोलीं उनपर कार्रवाई होगी.
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