मोतिहारी: बिहार में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में उनपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ताजा मामला बिहार के पूर्वी चम्पारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के कोटवा वाजपेयी टोला का है, जहां अवैध रूप से कोचिंग संस्थान चला रहे संचालक पर प्रशासन का डंडा चला. बुधवार को पहाड़पुर बीडीओ ने छापेमारी करते हुए कोचिंग संस्थान को सील कर दिया. वहीं, कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया. 


कोविड एक्ट के तहत दर्ज की प्राथमिकी


हालांकि, काफी मिन्नतों के बाद कोचिंग संचालक संदीप श्रीवास्तव को थाने से जमानत मिल गई. लेकिन उसके खिलाफ कोविड एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. बीडीओ की मानें तो कोचिंग संचालक अर्धमास्क लगा कर छात्रों को पढ़ा रहा था. ऐसे में  छापेमारी कर कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया. बीडीओ ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. ऐसे में जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा, उसकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 


क्या है पूरा मामला ?


बता दें कि कोटवा वाजपेयी टोला में कोचिंग संचालक संदीप श्रीवास्तव लॉकडाउन के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कोचिंग चला रहा था. इसकी सूचना मिलते ही पहाड़पुर बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित सीओ अमित कुमार और थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और संस्थान को पूर्ण रूप से सील कर दिया. साथ ही मकान मालिक को चेतावनी दी कि वो अपने मकान में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं इसपर ध्यान रखें. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


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