मुजफ्फरपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के ‘अब्बा जान’ वाले बयान पर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दाखिल परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है. इस मामले में सीजेएम कोर्ट में अगली तारीख को सुनवाई होगी. इसी महीने 13 तारीख को तमन्ना हाशमी (Tamanna Hashmi) ने यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया था. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है. 


योगी आदित्यनाथ पर परिवाद को लेकर तमन्ना हाशमी के वकील मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में 13 सितंबर को परिवाद दायर किया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के लिए इस स्वीकार कर लिया है और अपने पास इसे सुरक्षित रखा है. उन्होंने कहा कि परिवाद दायर करने के बाद तमन्ना हाशमी को धमकी मिल रही है. मोबाइल पर मैसेज आ रहा है. जान मारने की धमकी दी जा रही है. इस मामले में अहियापुर थाने को भी जानकारी दी गई है.


कोर्ट में 21 सितंबर की तारीख थी मुकर्रर


गौरतलब हो कि 13 सितंबर को तमन्ना हाशमी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के ‘अब्बा जान’ वाले बयान को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री का यह बयान तोड़ने वाला तो है ही साथ ही इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है. परिवाद दाखिल होने के बाद इस मामले में कोर्ट में 21 सितंबर की तारीख दी गई थी.


बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज‍िले में चलते-चलते योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी की थी. सीएम योगी आदित्यनाथ के ‘अब्बा जान’ वाले बयान को लेकर पहले भी कुछ समुदाय के लोग आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. हालांकि मुजफ्फरपुर में यह पहली बार नहीं है जब किसी खास व्यक्ति पर परिवाद दायर किया गया है. इसके पहले भी मुजफ्फरपुर कई खास लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल कराया गया है.



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