Nalanda Missing Woman: बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. दरअसल जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति को जेल की हवा खानी पड़ी थी, वह महिला 5 साल बाद आज शनिवार को एक बच्ची के साथ लौटी है. महिला के लौटने की खबर सामने आने के बाद इलाके से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया है. पूरा मामला जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र का है.
महिला पहले से थी शादीशुदा
बताया जाता है कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी. मगर 6 साल पहले परिवार वालों से झगड़ा कर उसने अपने मनपसंद युवक के साथ लव मैरिज किया और फिर फरार हो गई. लव मैरिज के साल भर बाद ही महिला का दिल किसी ओर से लग गया था, उसके बाद महिला अपने दूसरे पति को भी छोड़कर भाग गई. उसके बाद उसके परिवार वालों ने पहले पति के ऊपर दहेज में हत्या का मामला दर्ज करा दिया.
इसके बाद पुलिस ने जांच सही तरीके से नहीं किया और प्रथम दृश्य में पहले पति को दोषी मानकर उसे जेल भेज दिया था. पति के जेल में रहने के बाद हत्या का कोई सबूत नहीं मिला तो बेकसूर पति को जेल से बाहर किया गया. लड़की के गायब होने पर उसके परिवार वालों ने हत्या कर शव को गायब करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया था, मामला नगरनौसा थाना क्षेत्र के चौरासी गांव का है.
साल 2015 में युगल पासवान के पुत्र कुंदन कुमार ने पटना जिला के गौरीचक थाना क्षेत्र के अंडारी गांव के हरिश्चंद्र पासवान की पुत्री सुधा कुमारी से लव मैरिज शादी की थी. पुत्री के गायब होने पर ससुराल वालों के खिलाफ मृतका के पिता हरिश्चंद्र पासवान ने दहेज हत्या का मामला हिलसा कोर्ट में दर्ज कराया था, थाना ने पति और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं पुलिस ने महिला को आज शनिवार को बरामद करने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया. महिला ने कहा कि वह दूसरे पति के साथ ही रहना चाहती है.
महिला को दूसरे पति को सौंप दिया गया
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने महिला को दूसरे पति को सौंप दिया, मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में किस तरह अनुसंधान किया, जो बिना अपराध किए ही एक युवक को जेल जाना पड़ा था. नगरनौसा थानाध्यक्ष पंकज कुमार पवन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर महिला को उसके दूसरे पति के हवाले कर दिया गया है, आगे जांच की जा रही है, पति पर जो आरोप लगा है उसके लिए जांच कर मामले को खत्म करने के लिए सभी कागजात कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.
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