Bihar Crime: नवादा में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास, चार साल बाद मिला पीड़िता को न्याय
Minor Rape: नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 20 साल जेल की सजा मिली है. मामला महिला थाना कांड संख्या-10/2020 से जुड़ा है. परिजनों ने इस मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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Nawada Rape Convicted Imprisonment: नवादा में नाबालिग के साथ रेप के एक आरोपी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. नवादा व्यवहार न्यायालय के पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने सुनवाई के क्रम में गुरुवार (1 जुलाई) को पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए जिला के कादिरगंज थाना क्षेत्र ओहारी ग्राम निवासी रौशन कुमार उर्फ ललटु को सजा सुनाई है. मामला 2020 का है, जिसमें अब जा कर पीड़िता को न्याय मिला है.
29 अप्रैल 2020 की रात में हुई थी घटना
मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा. मामला महिला थाना कांड संख्या-10/2020 से जुड़ा है. गौरतलब है कि 29 अप्रैल 2020 की रात लगभग एक बजे अभियुक्त रौशन कुमार ने अपने मोबाइल से पीड़िता को फोन कर कहा कि तुम्हारी दादी बाहर बेहोश पड़ी है. यह सुनते ही पीड़िता घर से दौड़कर बाहर आई. तभी आरोपित व अन्य ने उसे पकड़ लिया और मुंह बंद कर उसे एक कुट्टीवाले घर में ले गए, जहां घटना को अंजाम दिया गया. बाद में पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने परिजन को सारी बात बताई.
महिला थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
इसके बाद पीड़ता के परिजनों ने इस मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के दिए गए बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रौशन कुमार को पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को दिए जाने को कहा गया है. वहीं पांच लाख रुपये प्रतिकार मुआवजा दिए जाने का सरकार को लिखा गया है. सजा सुनाने के बाद विशेष सुरक्षा में अभियुक्त को मंडल कारा नवादा भेज दिया गया.
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