(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bihar News: नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपित को फांसी की सजा, दो साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता की मां को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत विक्टिम कंपनसेशन फंड से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है.
अररिया: बिहार के अररिया जिले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में शुक्रवार को आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर दस साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप कर हत्या करने आरोप था. मामला सिमराहा (फारबिसगंज) थाना कांड संख्या-758/2019 से जुड़ा है. स्पेशल पॉक्सो केस संख्या-46/2019 में ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश शशिकांत राय ने सुनाया है. अदालत ने आरोपी अमर कुमार (21) साकिन-मिर्जापुर धत्ता टोला, सिमराहा निवासी के विरुद्ध फांसी की सजा सुनाई.
अदालत ने दोषी करार दिया
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 376 (डी)(बी), 302, 201 भादवि व धारा चार पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी करार दिया. साथ ही जमानत की सुविधा समाप्त कर न्यायिक हिरासत में लेते हुए फांसी की सजा सुनाई और जीवन समाप्त होने तक फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया. इसके अलावा धारा 201 भादवि के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये का जुर्माना ना देने पर दस दिन का अतिरिक्त साधारण सजा भी मुकर्रर किया.
दस लाख की आर्थिक मदद
कोर्ट द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता की मां को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत विक्टिम कंपनसेशन फंड से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है.
क्या है पूरा मामला ?
05 अगस्त की रात्रि दस बजे से 06 अगस्त, 2019 के बीच बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी. सिमराहा थाना में छह अगस्त 2019 में एक केस दर्ज हुआ था. मृतका की नानी ने केस दर्ज कराया था. पीड़ित पक्ष का कहना था कि वह नतनी के साथ मेला घूमने गई थी. इसी दौरान नतनी गायब हो गई थी. बाद में कोसी प्रोजेक्ट नहर के समीप सड़क के किनारे आपत्तिजनक अवस्था में उसका शव मिला था. शव खून से लथपथ था.
पुलिस के अनुसंधान में खोजी डॉग की मदद से घटना स्थल पर आरोपित के चप्पल मिले थे. खोजी कुत्ता आरोपी के घर पर चप्पल सूंघते हुए पहुंचा था. आरोपी अमर कुमार बाहर से घर के दरवाजे को बंद कर घर के अंदर एक कमरे में दुबका हुआ था. आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. घटना में तीन अन्य आरोपी का नाम सामने आए थे.
तीन आरोपियों में फारबिसगंज पोखरबस्ती के छोटू कुमार, पिता-जिरानंद दास, जोगबनी मीरगंज के पंकज कुमार, पिता कार्तिक दास एवं जोगबनी मीरगंज के ही कृष्ण उर्फ कृष्णा कुमार, पिता-खोकू दास शामिल हैं.
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