Bihar News: विधानसभा हंगामा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, समिति ने रिपोर्ट सौंपी, विपक्ष के 12 विधायकों पर होगी कार्रवाई
Bihar Legislative Assembly: विधानसभा की आचार समिति ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में छह विधायकों पर कठोर और अन्य छह विधायकों पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही गई है.
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पटनाः 2021 में बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को सदन में विधायकों द्वारा किए गए हंगामें को लेकर विधानसभा की आचार समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है. इस समिति ने विधायकों के आचरण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें विपक्ष के 12 विधायकों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. छह विधायकों पर कठोर और अन्य छह विधायकों पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही गई है.
बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल आचार समिति के सभापति हैं. इस समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र ज्ञानू, अरुण सिन्हा, रामविशुन सिंह व अचमित ऋषिदेव हैं. विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने जांच की जिम्मेदारी आचार समिति को दी थी. जांच के बाद अब विधानसभा को रिपोर्ट सौंप दी गई है.
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क्या था पूरा मामला?
2021 में 23 मार्च को विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 को लेकर जमकर हंगामा किया था. विपक्षी दल के विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया था. इसको पारित नहीं होने देना चाहते थे. विपक्ष के भारी विरोध के कारण सदन की कार्यवाही छह से सात बार स्थगित करनी पड़ी थी. इस दौरान एनडीए विधायकों से विपक्षी दलों के विधायकों की बहस हुई थी.
बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार पुलिस को सदन के अंदर आना पड़ा था. हंगामा कर रहे विपक्षी दल के विधायकों को सुरक्षा बलों की मदद से सदन से बाहर निकाला गया था. विपक्षी विधायकों ने सदन में कुर्सियां और माइक को तोड़ दिया था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मार्शलों को सदन के अंदर आना पड़ा और विपक्षी विधायकों को जबरन बाहर करना पड़ा था. आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है. उनके इस आरोप को लेकर जांच हुई. जांच के आधार पर सिपाही शेषनाथ और सिपाही रंजीत को निलंबित कर दिया गया था.
किस तरह की होगी कार्रवाई?
आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है यह बड़ा प्रश्न है. अगर इसकी बात करें तो विधायकों की सदस्यता खत्म हो सकती है. पूरे सत्र या कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. यह भी हो सकता है माफी मांगने पर सजा न मिले. कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला स्पीकर को ही लेना है.
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