पटनाः जनसंख्या के अनुपात में बिहार में पुलिसकर्मियों की जितनी संख्या होनी चाहिए वो उससे काफी कम है. ऐसे में बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस कमी को दूर करने के लिए दूसरा उपाय निकाला है. बिहार में अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट (Police on Contract in Bihar) पर पुलिस बहाल करेगी. इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया अपनाई गई है. इसमें एएसआई (ASI) से लेकर डीएसपी (DSP) रैंक तक के रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को मौका दिया जाएगा. जिस रैंक में वो रिटायर हुए थे वो उसी रैंक में फिर से बहाल हो सकेंगे और वो 65 साल तक की उम्र तक दोबारा काम कर सकेंगे. 


इस तरह बहाली से कम किया जा सकेगा बोझ


बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिसकर्मियों को थानाध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा. उन्हें अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम दिया जाएगा. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि वर्तमान पुलिसकर्मियों पर काफी बोझ है इसलिए ऐसा किया जा रहा है. इस तरह की बहाली से बोझ को कम किया जा सकेगा.


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जिस पद से रिटायर उसी पर हो सकेंगे बहाल


एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि एएसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक से जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं वो संविदा के आधार पर जो नियमावली है उसके तहत वो नियुक्त हो सकते हैं. इसमें वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं. जिस पद से वो रिटायर हुए हैं उसी पर बहाल होंगे. उनकी सारी छुट्टियां और नियमावली भी स्पष्ट है. 


वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बिहार के पूर्व डीजी एसके भारद्वाज का कहना है कि जहां तक गाइड करने की बात वो बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो जो पुराने आदमी हैं वो तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. वो भाग-दौड़ नहीं कर पाएंगे. वो मार्गदर्शन दे सकते हैं लेकिन दौड़ना उनके लिए मुश्किल होगा.   


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