Bihar News: पूर्वी चंपारण में 'सन्नी देओल' पर केस, बिजली विभाग से जुड़ा है मामला, कोर्ट ने दिया ये आदेश
Motihari Sunny Deol Case: पांच फरवरी को पकड़ीदयाल थाने में बिजली चोरी को लेकर केस किया गया था. इस मामले में 11 साल के बच्चे को आरोपी बना दिया गया था.
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मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल थाने में दर्ज बिजली चोरी के केस में विशेष कोर्ट (बिजली) के प्रभारी न्यायाधीश मुकुंद कुमार ने विद्युत विभाग और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. बिजली विभाग ने विद्युत चोरी के आरोप में सन्नी कुमार उर्फ सनी देओल को नामजद अभियुक्त बना दिया था. उस पर टोका फंसाकर बिजली चोरी का आरोप था. बच्चे की उम्र 11 साल जान जज भी हैरत में पड़ गए. कोर्ट ने 20 फरवरी को कनीय अभियंता प्रियंका शंकर और पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष सरफराज अहमद को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बुधवार 15 फरवरी को आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्रियंका शंकर ने थाना क्षेत्र में अपनी टीम के साथ करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की थी. इसी कड़ी में थाना क्षेत्र के सिरहा गांव के एक 11 वर्षीय नाबालिग को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. टोका फंसाकर घर में बिजली इस्तेमाल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई. उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. परिजनों ने जुर्माने की राशि जमा कर दी. इसके बाद विशेष कोर्ट (विद्युत) में निवेदन करते हुए कहा गया था कि बच्चा 11 साल का है. पढ़ता है. जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है. बच्चे का भविष्य खराब न हो इसलिए केस से नाम हटा दिया जाए.
कनीय अभियंता और थानाध्यक्ष से जवाब तलब
इस मामले में सुनवाई के बाद पकड़ीदयाल के कनीय अभियंता प्रियंका शंकर और पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष सरफराज अहमद से जवाब-तलब किया गया है. दोनों को 20 फरवरी को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया गया है. पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि पांच फरवरी को विद्युत चोरी के मामले में आवेदन मिला था. उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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